खासगी ट्रस्ट जांच मामला: 2 दिनों में 65 संपत्तियों का सत्यापन, अब प्रबंधन के खिलाफ सरकार लेगी एक्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद खासगी ट्रस्ट संपत्ति को शासन द्वारा गुरुवार को आधिपत्य करने के बाद से ही मामले की जांच की जा रही है. शासन की तरफ से दो दिनों में 65 संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है. मामले की जांच के बाद प्रशासन को चार दिनों में शासन को रिपोर्ट भेजना होगा. जांच में एसडीएम ने संपत्तियों के स्वरूप बदलने और लीज पर देने को भी गलत बताया है.

इन संपत्ति को लिया गया कब्जे में
हाईकोर्ट द्वारा खासगी ट्रस्ट पर दिए गये आदेश के बाद महेश्वर जिला प्रशासन ने पर्यटन नगरी महेश्वर में ऐतिहासिक किला ,राजवाड़ा प्राचीन मंदिर, नर्मदा घाट, हवामहल एंव जमीन पर खासगी ट्रस्ट के कब्जे को हटाते हुए शासन ने इसे कब्जे में ले लिया था. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि महेश्वर किला राजगादी एवं 102 संपत्ति पर शासन का आधिपत्य होगा.

संपत्ती होगी सरकार के कब्जे में
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने बताया खासगी ट्रस्ट से महेश्वर की 101 एंव कसरावद की एक सम्पत्ति को कब्जे में लिया गया है. यह सभी सम्पत्ति अब सरकार की सम्पत्ति होगी. इस संपत्ति की सुरक्षा सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि अभी लीज पर दी गई अन्य संपत्ति की जांच की जा रही है. जिसके बाद संपत्ति चिन्हित कर कब्जे में लेंगे. एसडीएम पूरी सम्पत्ति की रिपोर्ट बना रहे है. हाईकोर्ट के इस निर्णय से आमजन काफी खुश है. इस निर्णय से प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होगी.

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क्या है खासगी ट्रस्ट?
खासगी ट्रस्ट मध्य प्रदेश सरकार और जनता की ऐतिहासिक जमीन की देखरेख करने वाली संस्था है. जिसे प्रदेश सरकार ने पुरातन जमीनों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी. खासगी ट्रस्ट के पास कुल 246 संपत्तियों की जिम्मेदारी थी, जिनमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे व कुंड शामिल हैं. ये संपत्तियां देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं. इनमें से अधिकतर संपत्तियों को बेचे जाने और उन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया था. मामले में पहली बार शिकायत 2012 में की गई थी, जिसके बाद से इस मामले में जांच की मांग उठी थी.


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