उपचुनाव को लेकर EC के नए बदलाव, पूर्ण आचार संहिता सिर्फ कुछ जिलों में ही होगी लागू

भोपाल: मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. चुनाव आयोग 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है. इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोग ने आचार संहिता से लेकर चुनाव प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव भी किए हैं. वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी वोट दे सकें, इसके लिए अलग व्यवस्था भी की गई है.

आदेश के मुताबिक इस बार नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सीटों पर चुनाव आचार संहिता का प्रभाव केवल विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा. इसका मतलब हुआ कि उपचुनाव वाले जिले शेष निगम क्षेत्र में कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेंगे. वहीं, जिन सीटों पर नगर निगम क्षेत्र नहीं हैं. वहां आचार संहिता पूरे जिले में लागू रहेगी. जानकारी के मुताबिक 28 में 13 सीटें 7 जिलों के नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, जबकि 15 सीटें 12 जिलों में आती हैं.

यहां रहेगी सीमित आचार संहिता
इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना. इनमें जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, मांधाता, नेपानगर, हाटपिपल्या, सुरखी, सांवेर.

इन जिलों में रहेगी पूर्ण आचार संहिता
सांची (रायसेन), अनूपपुर (अनूपपुर), सुवासरा (मंदसौर), बदनावर (धार), ब्यावरा (राजगढ़), अशोकनगर-मुंगावली (अशोकनगर), बामोरी (गुना), करैरा-पोहरी (शिवपुरी), भांडेर (दतिया), बड़ा मलहरा (छतरपुर), मेहगांव-गोहद (भिंड), आगर (आगरमालवा).


facebook - जनसम्पर्क
facebook - जनसम्पर्क - संयुक्त संचालक
twitter - जनसम्पर्क
twitter - जनसम्पर्क - संयुक्त संचालक
जिला प्रशासन इंदौर और शासन की दैनंदिन गतिविधियों और अपडेट के लिए फ़ॉलो करें