भोपाल: मध्य प्रदेश में आज से शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का फायदा मिलेगा. इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. यह फैसला कोरोना वायरस महामारी की वजह से संकट से गुजर रहे रियल स्टेट कारोबार को प्रोत्साहन के लिए लिया गया है. यानि कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपए की सीधे-सीधे बचत होगी.
आदेश के मुताबिक स्टांप ड्यूटी में छूट का यह नियम 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा. स्टांप ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट होने पर रजिस्ट्री का कुल खर्च 12.5 प्रतिशत से कम होकर 10.5 फीसदी हो जाएगा.
आपको बता दें कि इससे पहले राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने पर 3 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी लगती थी. लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते 7 सितंबर को इसे घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था.
क्या है स्टांप ड्यूटी?
स्टांप ड्यूटी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुभाग 3 के तहत देना होता है. स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के मूल्य पर आधारित होती है. यह शुल्क घर खरीदते समय कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है- जैसे की सम्पति के स्थान या क्षेत्र पर या फिर उसके निर्माण की नवीनता पर.
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