मानसून सत्र: विपक्ष की रणनीति से निपटने के अलावा सरकार के एजेंडे में इस बार हैं 11 अध्यादेश

नई दिल्ली: सितंबर (September) के दूसरे सप्ताह में संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) की शुआत के संकेत के साथ सरकार पर 11 अध्यादेशों (ordinance) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का दबाव है. संसद का यह सत्र पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच होने वाला है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी. दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) से पहले ही इन 11 अध्यादेशों को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाना जरूरी है.मानसून सत्र में पारित नहीं होने पर इनमें से लगभग 5 से 6 अध्यादेश समाप्त हो जाएंगे.

प्रमुख अध्यादेश
संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश जिसे 9 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन करता है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 22 अप्रैल 2020 को जारी हुआ. जो महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है. इसमें खतरनाक महामारी की रोकथाम से संबंधित प्रावधान है.
उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय का अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है, 5 जून 2020 को जारी अध्यादेश अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ही किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 है, 5 जून, 2020 को जारी किया गया था, जिसे पारित किया जाना है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को जारी किया गया था.
स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. उक्त अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 में संशोधन करता है.
सरकार ने वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020 को 31 मार्च, 2020 को जारी किया था, जिसे पारित किया जाना है.
वहीं दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को छह जून को घोषित किया गया था और 26 जून को घोषित बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश को रखा गया है.

इन अध्यादेशों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और साथ ही कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों के कल्याण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है.

क्या होते हैं अध्यादेश-
अध्यादेश दरअसल वो अस्थायी कानून होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रख्यापित किया जाता है, जिनका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है. अध्यादेश का जीवन काल 6 महीने होता है और जिस दिन से सत्र शुरू होता है, उसे एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए. और अगर ये 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित नहीं हुआ तो यह समाप्त हो जाता है.


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