सरकार ने ई-वे बिल के नियमों में किया बदलाव, ई-कॉमर्स कंपनियों को मिलेगी राहत

50,000 रुपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं की ढुलाई के लिये इलेक्ट्रानिक वे या ई- वे बिल की जरूरत एक अप्रैल से होगी.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार ने इलेक्ट्रानिक माध्यम से जारी होने वाले ई-वे बिल के मामले में नियमों में बदलाव किये हैं. इससे ई-वाणिज्य कंपनियों को वस्तुओं को लाने ले जाने तथा वस्तुओं के मूल्य के आकलन में आसानी होगी. सरकार ने ई-वे बिल के नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है. इसमें जाब वर्क का काम करने वाले भी वस्तुओं की आवाजाही के लिये इलेक्ट्रानिक रसीद निकाल सकते हैं.राज्यों के बीच 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं की ढुलाई के लिये इलेक्ट्रानिक वे या ई- वे बिल की जरूरत एक अप्रैल से होगी.

रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन मामलों में उन्हें ई- वे बिल निकालने के उद्देश्य के लिये केवल कर योग्य आपूर्ति पर भी विचार की अनुमति दे दी है जहां बिक्री बिल में छूट और कर योग्य आपूर्ति वाली वस्तुएं दोनों शामिल हैं.


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