Stock Market Listing: देश में केंद्र सरकार की ओर से विकास के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं देश के आर्थिक हालात को समझने के लिए शेयर बाजार भी काफी अहम भूमिका निभाता है. इस बीच वहीं अब मोदी सरकार की ओर से देश की कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय घरेलू कंपनियों को सीधे विदेशी शेयर बाजारों में लिस्ट होने से संबंधित नियम बनाने के लिए पात्रता शर्तों समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
शेयर बाजार में लिस्टिंग
फिलहाल घरेलू बाजार में लिस्टेड कंपनियां ही विदेशी बाजार में लिस्टेड हो सकती हैं. इस लिस्टिंग को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) के जरिए अंजाम दिया जाता है. अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग से संबंधित नियमों को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ अन्य संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है.
घरेलू बाजार में लिस्डेट कंपनियां
अधिकारी के मुताबिक, विदेशी बाजारों में लिस्टिंग की मंजूरी देने के लिए कंपनियों की पात्रता शर्तों एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है. इस बिंदु पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या घरेलू बाजार में लिस्डेट कंपनियों के साथ गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी विदेश में लिस्ट होने की मंजूरी दी जा सकती है.
लिस्टिंग प्रावधान में संशोधन
हालांकि विदेश में सीधी लिस्टिंग की मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के विदेशी लिस्टिंग प्रावधान में संशोधन करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि सरकार ने घरेलू कंपनियों को वैश्विक बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए विदेश में लिस्ट होने की मंजूरी देने का फैसला किया है. सरकार ने मई, 2020 में कोविड महामारी से राहत के लिए पैकेज की घोषणा करते समय इस कदम की जानकारी दी थी. (इनपुट: भाषा)
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