केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल मध्य प्रदेश का दौरा किया. उनका ससुराल विदिशा में ही है, कुछ दिनों पहले ही उनके ससुर का देहांत हुआ था. गुरुवार को विदिशा पहुंचे मंत्री ने ट्विटर को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो भारत सरकार और भारत के नियमों को नहीं मानेगा उस पर तो शिकंजा कसा ही जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पुरातत्व की चीजों को देश के बाहर बेचा जाना गैर-कानूनी है.
जो गलती करेगा उसे भुगतना पड़ेगा
पिछले कुछ दिनों से डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है. जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने ट्वीटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी. इस पर राज्यमंत्री बोले कि भारत के नियमों को नहीं मामने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा. जो गलती करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा ही.
नहीं बेच सकते पुरातत्व की चीजें
कुछ दिनों पहले भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान के लिखे पत्र और अन्य दस्तावेज विदेशी वेबसाइट पर बेचे गए. इस पर मंत्री पटेल ने कहा कि यह गलत है, इन सब के लिए ही पुरातत्व कानून बना है. 100 साल पुरानी चीज और 75 साल पुराने दस्तावेज पुरातत्व की श्रेणी में आते हैं. इन्हें किसी भी प्रकार में बेचा नहीं जा सकता, खास तौर पर विदेश में तो बिलकुल भी नहीं.
रजिस्ट्रेशन के बाद बेच सकते हैं भारत में
पुरातत्व दस्तावेज और चीजों का रजिस्ट्रेशन होने पर भी उन्हें सिर्फ भारत में ही बेचा जा सकता है. विदेशों में इनकी बिक्री करने पर यह कानून उल्लंघन के तहत आएगा. ऐसे में जो भी कानून तोड़ेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय कानून के तहत उसे सजा भी दी जाएगी.
facebook - जनसम्पर्क
facebook - जनसम्पर्क - संयुक्त संचालक
twitter - जनसम्पर्क
twitter - जनसम्पर्क - संयुक्त संचालक
जिला प्रशासन इंदौर और शासन की दैनंदिन गतिविधियों और अपडेट के लिए फ़ॉलो करें