भोपाल/मध्य प्रदेश में कम हो रहे कोरोना केस को देखते हुए एक जून से कई जिलों को अनलॉक किया गया. वहीं राजधानी भोपाल व इंदौर जैसे बड़े शहरों में शनिवार-रविवार सख्त लॉकडाउन के निर्देश थे. जिसे कम करते हुए भोपाल में अब सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा.
जिला कलेक्टर ने पाबंदियों में भी छूट दी. दुकानदारों व व्यवसायी वर्ग के टीकाकरण के बाद इन निर्देशों को जारी किया. ये आदेश 10 जून से लागू होंगे. यहां जानिए इस दौरान किन पाबंदियों का पालन करना होगा.
इन्हें मिली है छूट
जिले में देशी विदेशी शराब की दुकानें, भांग दुकानें, आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी
परम्परागत रूप से Labour Market कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे
नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए
रूल आफ सिक्सः अनुमति दी गईं गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा
सब्जियां, फल व फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें
शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल व फूल को रिटेल में बेच सकेंगे
एक जगह पर खड़े होकर बिक्री नहीं कर सकेंगे
हाट बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे
समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोडकर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे सैलून के अन्दर वैटिंग के रूप में बैठाने पर प्रतिबंधित रहेगा
समस्त होटल/सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा (SPA) सेंटर/कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे
समस्त निजी कार्यालय (Private Commercial Establishment) कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे
खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्टस की रूल ऑफ सिक्स के नियम के साथ अनुमति रहेगी
टीम/ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
सभी धार्मिक/पूजा स्थानों पर एक समय में 4 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे
अंतिम संस्कार में 10 लोगों को अनुमति रहेगी
विवाह में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों को अनुमति रहेगी
विवाह में आने वाले रिश्तेदारों के नाम की लिस्ट आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पहले देनी होगी
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनो के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी
बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को (फेस मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी
इन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णतः बंद रहेंगी
सभी शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब (इनडोर गतिविधियां), जिम, थियेटर बंद रहेंगे
पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे
समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल दूसरे शहरों से आने वालों के लिए ही खुल सकेंगे
लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा
समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खानपान की दुकाने केवल टेक होम/होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे
यहां बैठकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा
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