नई दिल्ली: 7th Pay Commission: पूरा देश बीते एक साल से कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) से जूझ रहा है. कोरोना की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक है. सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. अभी इन केंद्रीय कर्मचारियों को अपना DA दोबारा मिलने का इंतजार है, यहां पर हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, जुलाई से जब DA, DR मिलना शुरू होगा, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty Allowance) की भी शुरुआत होने की उम्मीद है.
नाइट ड्यूटी करने वालों की सैलरी बढ़ जाएगी
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर बीते वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार ने फैसला किया था. इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. सरकार ने ये नियम कोरोना काल में जारी किए थे, हालांकि अभी सभी तरह के भत्तों पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन जुलाई से जब भत्ते दोबारा मिलना शुरू होंगे तब नाइट ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा भी होगा.
नाइट ड्यूटी पर मिलेगा अलग से अलाउंस
केंद्रीय कर्मचारियों को रात में ड्यूटी (Night Duty) करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा ना कि ग्रेड पे के आधार पर. नाइट ड्यूटी अलाउंस अब तक कर्मचारियों को विशेष ग्रेड पे के आधार पर मिलता था. नई व्यवस्था के मुताबिक नाइट अलाउंस देने से कर्मचारियों को फायदा होगा और सैलरी बढ़ जाएगी.
नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे तय होता है
रात में ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक की गई ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता है. नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है.
कितना मिलेगा अलाउंस?
नाइट ड्यूटी अलाउंस को देने का एक कैलकुलेशन भी सरकार ने तय कर रखा है. इस अलाउंस का भुगतान घंटे के आधार पर होगा जो बेसिक पे और महंगाई भत्ते के कुल योग को 200 से भाग करने (BP+DA/200) से मिलेगा. बेसिक पे और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग के आधार पर किया जाएगा. नाइट ड्यूटी ज्वाइन करने के दिन जो बेसिक सैलरी होगी, उसी आधार पर अलाउंस की गणना होगी. ये सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो रात में ड्यूटी करते हैं. सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर यही फॉर्मूला लागू होगा.
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