MP में फिर मंडराया कोरोना का खतरा! नई गाइडलाइन जारी, ये जिला हुआ सील

भोपाल: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है. मध्य प्रदेश के कई जिले भी महाराष्ट्र की सीमा से लगते हुए हैं. जिसे देखते हुए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. बैठक में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.

इन नियमों का करना होगा पालन
बैठक में जन-जागरुकता और गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं. अब महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बिना राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी. साथ ही अगले आदेश तक धरना-प्रदर्शन और मेलों पर भी रोक लगा दी गई है. बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

इंदौर में लागू नए नियम
इंदौर में भी कोरोना संक्रमण के चलते नए नियम लागू कर दिए गए हैं. जिले में अब अगले आदेश तक कोई भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी. शादी समारोह में जगह की क्षमता के हिसाब से केवल पचास प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे.सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर मैरिज गार्डन और होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

एंट्री से पहले होगी जांच
महाराष्ट्र से सटे इलाकों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वालों का प्राथमिक परीक्षण करेगी. साथ ही जो बाजार में बिना मास्क के घूमते पाए जाएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा. जानकारी के मुताबिक संक्रमण को देखते हुए कोविड सेंटरों में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में से बालाघाट जिला भी एक है. कोरोना के खतरे के चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दे दिए हैं.

बालाघाट में सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा. एक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की गई है. रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.

हालांकि कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है. गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए और कहा, अगर कर्फ्यू लगाना है तो सरकार को जिला क्रिसिस कमेटी का प्रस्ताव भेंजे.गृह विभाग की अनुमति लेने के बाद ही जिले में कोविड महामारी रोकथाम के क्रम में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकेगा.


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