भोपाल: मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार हो रहा है, सभाएं बुलाई जा रही है. जिन्में कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं.हाईकोर्ट ने इसको लेकर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने ग्वालियर समेत 9 जिलों के कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं.अब कलेक्टर चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा
इतना ही नहीं दतिया और ग्वालियर कलेक्टरों को मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए.
कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है.
बता दें कि कोरोना काल की चुनावी सभाओं में भीड़ एकत्रित हो रही है. इन आयोजनों पर रोक लगाने के लिए आशीष प्रताप सिंह ने याचिका दर्ज की है.5 अक्टूबर को तोमर मोदी हाउस में और कमलनाथ भांडेर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.जहां ये लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए थे. जिसके बाद कमलनाथ पर पहले भांडेर थाने में मामला दर्ज किया गया.
हाईकोर्ट की सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी राजनीतिक दलों की आकस्मिक बैठक बुलाई. साथ ही सभी जिलाधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी राजनीतिक दलों को सौंपी.
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