भोपाल: मध्य प्रदेश में अनलॉक 4.0 के लिए शिवराज सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अनलॉक 4.0 में प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा. अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी. प्रदेश में अभी स्कूल-कॉलेज-यूनिवर्सिटी समेत अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल के खुलने पर प्रतिबंध कायम रहेगा. 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेगा.
कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र टीचर्स से परामर्श ले सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी. अनलॉक 4.0 में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार शाम अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी करने के दौरान कहा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लॉकडाउन नहीं लगेगा. साथ ही रिजॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे.
आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी बार लाइसेंस के नवीनीकरण की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करा ली जाएं. केंद्र सरकार ने जिन सेवाओं पर प्रतिबंध लागू है, मध्य प्रदेश में भी ऐसी सभी सेवाएं बंद रहेंगी. राज्य में 21 सितंबर से सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को अधिकतम 100 लोगों की भागीदारी के साथ अनुमति दी गई है. इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी.
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