सुप्रीम कोर्ट ने 30 मिनट में वापस लिया कैलाश विजयवर्गीय को दिया नोटिस

प्रशासनिक संवाददाता ॥ भोपाल
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और महू विधायक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर चुनाव अपील में पहले तो सीएम और विजयवर्गीय सहित 11 लोगों को नोटिस जारी करने के आदेश हुए, लेकिन 30 मिनट बाद ही कोर्ट ने इसे वापस भी ले लिया। सुनवाई कर रहे डिविजनल बेंच के दो जजों में से एक ने खुद को अपील की सुनवाई से अलग कर लिया है। अब सुनवाई दूसरी बेंच में होगी।
पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार ने विजयवर्गीय के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। 3 नवंबर 2017 को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ दरबार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उनकी तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा ने बताया इसके पहले चार बार अपील पर सुनवाई टल चुकी है। तय नहीं हो रहा था कि सुनवाई किस बेंच में होगी। सोमवार को जस्टिस आरके अग्रवाल और एएम सप्रे की बेंच ने अपील पर सुनवाई की। छाबड़ा के मुताबिक उन्होंने गुहार लगाई कि मामला लगातार टल रहा है, नोटिस के आदेश दिए जाएं। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने विजयवर्गीय और सीएम सहित 11 लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इन सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा था।
स्क्रोल से मिली जानकारी
छावड़ा के मुताबिक अपील की सुनवाई खत्म होने के बाद वे एक अन्य मामले में दूसरी बेंच में पैरवी कर रहे थे। वहां उन्होंने स्क्रोल बोर्ड पर देखा कि अपील की सुनवाई करने वाली बेंच में उन्हें बुलवाया जा रहा है। वे तुरंत वहां पहुंचे तो कोर्ट मास्टर ने बताया कोर्ट ने नोटिस का आदेश रीकॉल (वापस लेना) कर लिया है। जस्टिस सप्रे ने खुद को इस अपील की सुनवाई से अलग कर लिया है। अगली बार अपील की सुनवाई उस बेंच में होगी जिसमें जस्टिस सप्रे नहीं होंगे।


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