सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल
पैथोलाजी लैब के साथ अब पैथोलाजी के लिएसैंपल कलेक्शन करने वाले सेंटर्स भी जांच के दायरे में है। कलेक्शन सेंटर्स पर अब पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत लैब तकनीशियन ही सैंपल कलेक्शन कर सकेंगे। निर्धारित पात्रता के बिना सैंपल कलेक्शन करने या करवाने जाने पर संबंधित लैब और सेंटर संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य संचालनालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पैथोलाजी कलेक्शन सेंटर की जांच की जांच के निर्देश दिए हैं।
राजधानी सहित प्रदेश भर में ऐसे सैकड़ों सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां केवल रक्त के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए संबद्ध लैब में भेजे जाते हैं। विभिन्न पैथोलाजी लैब द्वारा शहर अपने आसपास के इलाकों को अपने खुद के कलेक्शन सेंटर्स खोले जाते हैं तो दूसरी तरफ लैब तकनीशियन खुद भी सेंटर्स खोलकर किसी लैब से जुड़ जाते हैं। कलेक्शन सेंटर में ामरीज के रक्त सैंपल लिए जाते हैं, लैब में जांच होती है और मरीज को रिपोर्ट भी इन्हीं सेंटर से उपलब्ध कराई जाती है।
क्या है नियम
कलेक्शन सेंटर में रक्त का सैंपल लेने के लिए पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत तकनीशियन जरूरी है। सैंपल कलेक्शन के साथ ही उसके परिवहन के भी प्रोटोकाल निर्धारित है। संयुक्त संचालक ने समस्त सीएमएचओ को टीम बनाकर कलेक्शन सेंटर्स की जांच की हिदायत दी है। स्वास्थ्य संचालनालय को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि राजधानी सहित प्रदेश के कई कलेक्शन सेंटर पर प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है। कई सेंटर पर प्रशिक्षित और अपंजीकृत तकनीशियन द्वारा सैेंपल कलेक्शन किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेकर विभाग ने टीम गठित कर जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
पैथोलाजी लैब की तरह ही सैंपल कलेक्शन सेंटर पर भी प्रशिक्षित और पंजीकृत लैब तकनीशियन होना जरूरी है। प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाले सेंंटर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
डॉ. मोहन सिंह, संयुक्त संचालक
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