वित्त मंत्रालय का बैंकों को निर्देश, 45 दिनों में दें बड़े कर्जदारों के पासपोर्ट का ब्योरा |   

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उन सभी कर्जदारों का पासपोर्ट का ब्योरा लेने को कहा है जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज ले रखा है. (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः  के सामने आने के बाद सरकार बैंकों से पैसा लेकर देश से भागने के मामलों की रोकथाम के लिए कर्ज नियमों को सख्त कर रही है. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 45 दिनों के भीतर ऐसे उन सभी कर्जदारों काका ब्योरा लेने को कहा है जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज ले रखा है. इस पहल का मकसद धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को देश छोड़कर भागने से रोकना है. सूत्रों ने यह बताया.

सूत्रों ने वित्त मंत्रालय के परामर्श का हवाला देते हुए कहा कि अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है, तब बैंक को घोषणापत्र के रूप में प्रमाणपत्र लेना होगा. इसमें यह जिक्र होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है. परामर्श में कहा गया है कि कर्ज आवेदन फार्म में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसमें ऋण लेने वालों के पासपोर्ट का ब्योरा शामिल किया जा सके. पासपोर्ट के ब्योरे से बैंकों को धोखाधड़ी करने वालों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिये समय पर कार्रवाई करने और संबंधित प्राधिकरणों को सूचित करने में मदद मिलेगी.


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