मिलावटी घी और सरसों तेल बेचने वाले दो व्यापारियों को 15 साल बाद सजा

वाणिज्य प्रतिनिधि.भोपाल

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले द्वारा लिए गए घी एवं सरसों तेल के नमूनों में मिलावटी होने की पुष्टि के पश्चात विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था प्रकरण पंजीबद्ध होने के 15 साल बाद राकेश पाटीदार की विशिष्ट न्यायालय द्वारा 2 प्रकरणों में शहर के दो व्यापारियों को मिलावटी घी और सरसों तेल बिक्री करने का दोषी करार देते हुए 6-6 माह की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने से गत दिवस दंडित किया गया।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2003 का है जब जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के तत्कालीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एच.डी.कटारे और खाद्य निरीक्षक डी.के.वर्मा के दल द्वारा संजय कुमार साहू आजाद मार्केट से सरसों तेल का नमूना एवं नारायण दास खेमानी, विजय नगर,  लालघाटी से कामधेनु घी का  नमूना लिया था। दोनों नमूने फेल पाए जाने पर पीएफए एक्ट में तहल प्रकरण पेश किए गए थे। जिसमें दोनों को उक्त सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव सहा.लोक अभियोजक द्वारा की गई है।

– गागर स्वीट्स पर बेचे जा रहे विक्रित गाय घी की बिक्री पर रोक

खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर न्यूमार्केट स्थित गागर स्वीट्स पर विक्रित गाय का घी में मिलावट एवं बदबू आने की शिकायत पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के.वर्मा एवं भोजराज सिंह धाकड़ द्वारा गागर स्वीट को बीते दिन सील किया गया तत्पश्चात गत दिवस विके्रता, मालिक पंकज ढंग एवं मैनेजर नानक तथा 5 अन्य गवाहों के सामने दुकान खोलकर गाय घी  को देखा। मौके पर 22 पैकेट  500 एमएल के पाए गए। उक्त 11 किलो घी जिसकी कीमत 6 हजार रुपए आंकी गई को जब्त कर उसी सप्लाई जांच रिपोर्ट आने तक बंद की गई तथा घी का लीगल नमूना लिया गया।

-एलबीएस हास्पिटल की कैंटीन में दबिश

डेसिग्नटेड ऑफीसर और जॉइंट कलेक्टर श्रीमती श्वेता पंवार के निर्देशन में बीते दिन मेस और कैंटीन में खाद्या सुरक्षा विभाग के मैदानी अमले द्वारा दबिश दी गई है। जांच कार्रवाई रॉयल मार्केट में एलबीएस हॉस्पिटल की कैंटीन, गवर्मेंट हॉस्पिटल और इनके हॉस्टल में की गई। एफएसओ भोजराज धाकड़ द्वारा की गई जांच के दौरान इन्हें कैंटीन में भारी गंदगी मिली। एलबीएस हॉस्पिटल में कैंटीन संचालक को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। मौके से एक रिफाइंड तेल का नमूना और एक आटा का भी नमूना लिया गया। कंैटीन संचालक द्वारा तेल को 7 से 8 बार फ्राई करके उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही गवर्मेंट हॉस्पिटल और हॉस्टल में भी किया गया।

– सीहोर चक्की फे्रश आटा के लिए 2 नमूने

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को मिली शिकायत के आधार पर और दिशा-निर्देश पर एफएसओ श्री धाकड़ ने विभागीय टीम के साथ जनकपुरी जुमेराती,लालघाटी स्थित विद्यार्थी किराना स्टोर में बिक रहे सीहोर चक्की फे्रश आटा (5 किलो और 25 किलो )के दो लीगल नमूने लिए और  जांच के लिए लैब भेजा।


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